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पत्नी की मर्जी के बिना नहीं बना सकते संबंध, ये बोलकर रांची सिविल कोर्ट ने पति को दोषी करार दिया

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द फॉलोअप डेस्क
रांची सिविल कोर्ट ने पत्नी की मर्जी के बगैर उसके साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाने के मामले में आरोपी रणधीर को दोषी करार दिया है। इस मामले में अदालत 30 सितंबर को रणधीर की सजा तय करने पर सुनवाई करेगा। कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद रणधीर को हिरासत में ले लिया गया है।


क्या है आरोप
साल 2015 में रणधीर की पत्नी ने उसके खिलाफ कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। इसमें पत्नी ने आरोप लगाया गया था कि उसका पति महिला की मर्जी के बिना और विरोध के बावजूद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। इस मामले में ट्रायल के दौरान महिला सहीत अन्य गवाहों का बयान कोर्ट में दर्ज किया गया। इन्हीं बयानों के आधार पर सिविल कोर्ट ने रणधीर को दोषी करार दिया है।


 

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